ग्राहकों के बीच वित्तीय शिक्षा और जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पहल के हिस्से के रूप में, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग (CEPD), RBI ने एक अखिल भारतीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया है।
उक्त अभियान के पीछे का उद्देश्य वित्तीय ग्राहक अधिकारों, आंतरिक शिकायत निवारण (IGR) के साथ-साथ RBI के वैकल्पिक शिकायत निवारण (AGR) तंत्र, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं, धोखाधड़ी होने पर उठाए जाने वाले कदमों पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। वगैरह।
एक्सिस बैंक, अपनी निर्दिष्ट क्षमता में, अपने ग्राहकों के साथ-साथ आम जनता के बीच संचार के विभिन्न माध्यमों से इस अभियान को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगा। इस अनुभाग में पहले उल्लिखित विषयों के अलावा पूरे भारत में आयोजित किए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों के लिए RBI द्वारा समय-समय पर साझा किए गए विभिन्न दस्तावेज़ शामिल हैं।
उपभोक्ता जागरूकता - साइबर खतरे और धोखाधड़ी
https://cms.rbi.org.inपर जाएं।
टोल फ्री नंबर 14448 पर कॉल करें (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9:30 से शाम 5:15 तक, राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर)।
एक भौतिक शिकायत भेजें: केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र, चौथी मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, सेक्टर -17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ - 160017 को पत्र/पोस्ट। आवश्यक प्रारूप की अधिक जानकारी के लिए https://cms.rbi.org.in पर जाएं।
हेल्पलाइन नंबर 155260 या 1930 डायल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in)पर घटना की रिपोर्ट करें।