• 3.0% से शुरू अधिक जानिए

एक्सिस मोबाइल के साथ बैंकिंग अब आपकी उंगलियों पर है! एक्सिस मोबाइल के लिए डाउनलोड लिंक प्राप्त करने के लिए 8422992272 मिस्ड कॉल दें।

बंद करे

क्या आप अपने कार लोन पर टैक्‍स लाभ का दावा कर सकते हैं?

5 मिनट, नवंबर 25, 2022

डॉ. विशेष पारिख ऑर्थोडॉन्टिस्‍ट या दांतों के डॉक्टर हैं। उनकी तीन शहरों, मुंबई, पुणे और नासिक में अच्छी खासी प्रैक्टिस है। चूंकि विशेष को ड्राइविंग पसंद है इसलिए उन्होंने हाल ही में एक प्रीमियम एसयूवी खरीदी। उन्होंने सोचा था कि इससे वह हफ्ते में दो बार पुणे और नासिक के अपने क्लिनिक में मरीजों से मिलने जाएंगे।

क्या आप अपने कार लोन पर टैक्‍स लाभ का दावा कर सकते हैं?

उन्होंने अपनी नई एसयूवी काफी गर्व से अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त को दिखाई थी। जब डॉ. विशेष ने अपनी योजना का जिक्र किया तो उनके दोस्त ने कहा अगर वह अपने कार लोन पर टैक्‍स लाभ का आनंद उठाने में सक्षम होते तो यह काफी स्मार्ट आइडिया था। जब विशेष ने इस पर हैरत जताई, तो उनके दोस्त ने सारे नियमों के बारे में उन्हें विस्तार से समझाया।

स्व-रोजगार कर रहे प्रोफेशनल्स और कारोबारी मालिकों को यह सुविधाएं उपलब्ध :

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार अगर स्वरोजगार कर रहे लोग, जैसे डॉक्टर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट और कारोबारी कार लोन लेते हैं तो वह कारो में छूट हासिल कर सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि उनका वाहन व्यावसायिक कारणों के लिए इस्तेमाल किया जाता हो।

यह कानून प्रवर्तन अधिकारियों को यह पूर्ण विवेकाधिकार देता है कि वह यह तय करें कि क्या वाहन वास्तव में व्यावसायिक कारणों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। अगर अधिकारी तय करता है कि वाहन को व्यक्तिगत कारणों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो वह टैक्स पर कटौती करने की मंजूरी देने से इनकार कर सकता है।

केवल ब्याज के भुगतान पर लाभ :

बिजनेस और प्रोफेशनल कारणों से किसी भी वाहन को खरीदने पर कार लोन में ब्याज मालिक की आमदनी से कट जाता है।

डॉ. विशेष ने पांच साल के लिए 9 फीसदी की ब्याज दर पर 25 लाख रुपये का लोन लिया है। उनकी महीने की ईएमआई 51,800 रुपये है। उनके सीए दोस्त ने विशेष से कहा कि पहले दो साल के लिए कार लोन पर उनका ब्याज खासतौर पर 2.77 लाख रुपये होगा। उसके बाद ब्याज दर के कम होने की संभावना है।

विशेष अपने ब्याज पर पूरी तरह से टैक्स में कटौती का लाभ उठा सकते हैं। इन लाभों को पाने के लिए सबसे प्रमुख कुंजी है कि आपकी कार स्वरोजगार कर रहे प्रोफेशनल या कारोबारी के नाम रजिस्टर्ड होनी चाहिए और बैंक की ईएमआई या मासिक किस्तें उसी के अकाउंट से चुकाई जानी चाहिए।

प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के निदेशकों या एलएलसी (लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियों) में पार्टनर्स को टैक्स संबंधी लाभ लेने के लिए उनके वाहन बिजनेस के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए।

इसमें एक जरूरी ध्यान योग्य बात यह है कि टैक्स पर लाभ कार की वास्तविक कीमत के ब्याज पर ही मिलेगा, उसकी “ऑनरोड” वैल्यू पर नहीं मिलेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस और इंश्योरेंस भी शामिल होता है, जिन्‍हें कई बार कार लोन के जरिए वित्‍त पोषित किया जाता है।

[Also Read:  Apply for an instant car loan online anywhere, anytime]

डेप्रिसिएशन (अवमूल्‍यन) :
अगर कार का इस्‍तेमाल किसी कारोबारी मकसद से किया जाता है तो समय बीतने के साथ कार के मूल्यों में कमी आती है यानी उसका डेप्रिसिएशन होता है। अकाउंटिंग के सिद्धांतों के अनुसार, वाहन एक पूंजीगत संपत्ति है, जिसकी कीमत में समय के साथ गिरावट आती है। अगर वाहन साल में 30 सितंबर से पहले खरीदा गया है तो टैक्स नियमों के अनुसार उस पर 15 फीसदी टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा। अगर वाहन उसके बाद खरीदा गया है तो पहले वर्ष में 7.5 फीसदी की कर कटौती का लाभ लेने की इजाजत मिलेगी।

पहले साल के बाद, कार का मालिक हर साल टैक्स में 15 फीसदी की छूट का दावा कर सकता है। विशेष के सीए दोस्त ने उन्हें समझाया कि चूंकि उनके वाहन की ऑन रोड कीमत 25 लाख रुपये है और उन्होंने उस साल अप्रैल में खरीदा था तो वह कार के मूल्य के ब्याज पर 15 फीसदी की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं, जो 3.75 लाख रुपये होती है। इसका मतलब है कि यह राशि उनकी टैक्स योग्य इनकम में से कट जाएगी।

सीए ने कहा कि विशेष को पहले साल में ही अपने कार लोन पर 5.83 लाख रुपये का टैक्स लाभ हासिल करना चाहिए (जिसमें ब्याज और मूल्यों की गिरावट शामिल हैं)। यह काफी क्लियर है।

ऐक्सिस बैंक के नए कार लोन आकर्षक ब्याज दरों पर उपलब्ध हैं। इसमें काफी आकर्षक ऑफर्स भी हैं, जिसका आप घर बैठे लाभ उठा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख के लेखन की जिम्मेदारी, कॉन्टेंट क्रिएशन और क्यूरेशन फर्म, द सोर्स ने संभाली है। ऐक्सिस बैंक किसी भी तरह से लेखकों के विचारों को प्रभावित नहीं करता। इस लेख की समाग्री या जानकारी के आधार पर वित्तीय निर्णय लेने पर उपभोक्ता को होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए द सोर्स जिम्मेदार नहीं होगा। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने वित्‍तीय सलाहकार से परामर्श करें।

x