3 मिनट, सितम्बर 16, 2023
पर्सनल लोन क्रेडिट का एक बहुत अच्छा स्रोत हैं। खासकर तब, जब आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ न हो। हालांकि पर्सनल लोन की ब्याज दरें दूसरे सिक्योर्ड लोन के मुकाबले ज्यादा होती हैं, लेकिन आप अपने लोन के इस्तेमाल के आधार पर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं।
अपने लोन पर टैक्स बेनिफिट का क्लेम करने के तरीके
पर्सनल लोन पर टैक्स बेनिफिट का क्लेम करना निवेश या होम लोन पर टैक्स बेनिफिट क्लेम करने जितना आसान नहीं है। आपको इसे बारीकी से समझना होगा। आपकी विशेष परिस्थिति के आधार पर, खासतौर पर आपकी पर्सनल लोन की जरूरत से जुड़े कारण के आधार पर, आप कुछ फायदों का क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान दें कि अगर आप छुट्टियां बिताने जैसे उद्देश्य के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, तो आप फायदों का क्लेम नहीं कर पाएंगे।
कुछ पर्सनल लोन टैक्स बेनिफिट में शामिल हैं:
1. ब्याज भुगतान पर फायदें:
आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(बी) के अनुसार, पर्सनल लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स बेनिफिट का क्लेम कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आप अपने घर की मरम्मत के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, तो आप भुगतान किए गए ब्याज पर हर साल 30,000 रुपये तक की डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह, अगर आप विदेश में अपनी हायर स्टडी के लिए क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप पूरी ब्याज रकम पर डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं!
2. व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए फंड का इस्तेमाल:
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 36(1) (iii) के अनुसार, अगर आप व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए फंड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप पर्सनल लोन पर ब्याज भुगतान पर डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आप फंड का उपयोग अपने व्यवसाय के लिए विशेष उपकरण खरीदने या इन्वेंट्री पर स्टॉक करने के लिए करते हैं, तो आप अपनी व्यावसायिक आय के लिए डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। यह आपके व्यवसाय की टैक्स लायबिलिटी को कम करने में मदद करता है। साथ ही, इस पर कोई ऊपरी सीमा लागू नहीं है। आप पूरी रकम पर डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं।
3. संपत्ति बढ़ाने या मरम्मत पर फायदें:
संपत्ति खरीदने के लिए खास लोन होते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोन में बहुत लंबा रीपेमेंट टेन्योर शामिल होता है और आपको संपत्ति को गिरवी रखना होता है।
अगर होम लोन की शर्तें आपके लिए सही नहीं हैं या आपको लगता है कि यह आपकी जरूरतों के हिसाब से सही लोन नहीं है, तो आप हमेशा इसके बजाय पर्सनल लोन का विकल्प चुन सकते हैं। पर्सनल लोन आपके घर की कैसी भी मरम्मत या उसे और बनाने में फंडिंग के लिए आदर्श हैं।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(बी) के अनुसार, अगर आप संपत्ति की मरम्मत या ख़रीदारी के लिए पर्सनल लोन की रकम इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने ब्याज भुगतान पर छूट का क्लेम कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी छत की मरम्मत करना चाहते हैं और छत पर एक कमरा बनाना चाहते हैं, या अगर आप अपने घर को और विस्तार देना चाहते हैं और गैराज बनाना चाहते हैं, तो आप अपने ब्याज भुगतान पर छूट का क्लेम कर सकते हैं। अगर आप उस घर के मालिक हैं जिसकी आप मरम्मत करा रहे हैं, तो आप हर साल ₹2 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो आप ब्याज की पूरी रकम का भी क्लेम कर सकते हैं।
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संक्षेप में
चुनने से पहले अपने पर्सनल लोन के नियमों और शर्तों को समझें। अगर आप टैक्स इंप्लीकेशन के बारे में अनिश्चित हैं, तो आप अपनी बचत को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक्सिस बैंक के एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं और जरूरी नहीं कि एक्सिस बैंक लिमिटेड और उसके कर्मचारियों के विचार हों। एक्सिस बैंक लिमिटेड और/या लेखक कंटेंट और जानकारी के आधार पर किसी भी वित्तीय निर्णय लेने के लिए पाठक द्वारा किए गए किसी भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नुकसान या देयता के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।