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ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी सेगमेंट से संबंधित पात्र लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी।

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) घरों के निर्माण या खरीद के लिए ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी खंड से संबंधित पात्र लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।

  • प्रधानमंत्री आवास योजना

    प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) सभी के लिए आवास’ वर्ष 2015 में शुरू की गई एक होम लोन योजना है। यह योजना वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास को लागू करती है।

    • मध्य आय समूह (एमआईजी) के लिए, घरों के अधिग्रहण / निर्माण के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / लोअर इनकम ग्रुप (LIG) के लिए, अधिग्रहण, घर के निर्माण के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी भी नए आवासों के लिए मिलने वाले होम लोन और मौजूदा आवासों के लिए वृद्धिशील आवास के रूप में उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध होगी।
    • ब्याज सब्सिडी का लाभ कम ई एम आई के साथ मूल बकाया पर होगा। ब्याज सब्सिडी की उपलब्धता और राशि योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के अनुसार आय मानदंडों को पूरा करने के अधीन है।
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